निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत जिले में संचालित सभी निजी स्कूलों के प्रारंभिक कक्षा की 25 प्रतिशत सीटों में गरीब बच्चों की प्रवेश लेने की प्रक्रिया चल रही है।

द्वितीय चरण में छात्रों का आवेदन 1 जुलाई से 8 जुलाई तक लिए जाएंगे।

निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत जिले में संचालित सभी निजी स्कूलों के प्रारंभिक कक्षा की 25 प्रतिशत सीटों में गरीब बच्चों को निःशुल्क प्रवेश देने की प्रक्रिया चल रही है। इसके लिए आरटीई पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन जमा हो रहे है, जो 1 मार्च से शुरू हो गए है। इसके लिए पालक 15 अप्रैल तक आवेदन जमा कर सकते है।

लोक शिक्षण संचालनालय से इस संबंध में पहले से आदेश जारी कर दिए है। जिसके अनुसार निजी विद्यालयों में आरटीई पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन जमा करने की कार्यवाही शुरू कर दी गई है। इस संबंध में प्रवेश की प्रक्रिया एवं ऑनलाइन पद्धति के संबंध में विस्तृत निर्देश जारी जा चुके है। निजी स्कूल में प्रवेश के लिए पालक अपने बच्चों को एक मार्च से ऑनलाइन आवेदन जमा कर रहे है।

शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत प्रवेश के लिए अभिभावकों के पास 15 अप्रैल तक समय है। इसके बाद नोडल अधिकारियों द्वारा दस्तावेजों की जांच 18 अप्रैल से 17 मई तक किया जाएगा। इसके बाद लॉटरी के माध्यम से 20 मई से 30 मई के बीच की जाएगी। वहीं चयनित छात्र एक जून से स्कूल जाएंगे। इसके बाद भी आरटीई का सीट रिक्त होने पर छात्रों को दूसरा मौका दिया जाएगा। द्वितीय चरण में छात्रों का आवेदन 1 जुलाई से 8 जुलाई तक लिए जाएंगे। नोडल अधिकारियों द्वारा दस्तावेजों की जांच 9 जुलाई से 15 जुलाई तक किया जाएगा। इसके बाद लॉटरी 17 जुलाई से 20 जुलाई के बीच निकाली जाएगी।

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