
बिलासपुर / पीडिता दिनांक 19.09.2023 को थाना अकलतरा जिला जांजगीर चाम्पा में लिखित आवेदन पेश कर रिपोर्ट दर्ज करायी कि वह बिलासपुर के एक कपडे की दुकान में काम करती थी। जहां आरोपी ईश्वर प्रसाद गेंदले पिता हजारी लाल गेंदले उम्र 23 वर्ष निवासी ग्राम पलानसरी थाना मुंगेली जिला मुंगेली का भी काम करता था। एक ही दुकान मे ंकाम करने से दोनो के मध्य जान पहचान एवं दोस्ती हो गई थीं दोनो मोबाईल से बातचीत करते थे एवं अपना-अपना फोटो एक दुसरे को भेजते थे दिनांक 13.07.2022 की रात्रि में आरोपी ईश्वर प्रसाद गेंदले द्वारा पीडिता को बोला कि उसके परिचित का एक व्यक्ति सिम्स में भर्ती है जिसे देख कर आने की बात करते पीडिता को सिम्स अस्पताल बिलासपुर लेकर गया था सिम्स अस्पताल के सभागृह के पास आरोपी द्वारा पीडिता के फोटो को एडिट कर पीडिता को दिखाकर फोटो को वायरल करने की धमकी देते हुए जबरन शारीरिक संबंध बनाया था। आरोपी द्वारा लगातार पीडिता को डरा धमका कर शारीरिक संबंध बनाते रहा तथा अपने गृहग्राम पलानसरी ले जाकर उसके साथ दबाव पूर्वक जबरन शादी कर लिया तथा शादी का फोटो सोशल मिडिया वायरल कर बदमान करने लगा। घटना स्थल सिम्स अस्पाताल बिलासपुर का होने से थाना अकलतरा में शुन्य में अपराध पंजीबद्ध कर नंबरी अपराध दर्ज कराने हेतु वरिष्ठ कार्यालय के माध्यम से थाना सिटी कोतवाली को भेजा गया, थाना सिटी कोतवाली में अपराध क्रमांक 440/2023 धारा 376(2)(ढ), 509(ख) भादवि पंजीबद्ध कर वरिष्ठ अधिकारियो को जानकारी दी गयी। मामले की गंभीरता एवं महिला संबंधी अपराध होने से प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक बिलासपुर संतोष कुमार सिंह द्वारा प्रकरण के आरोपी को तत्काल गिर. करने निर्देशित करने पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर राजेंद्र जायसवाल एवं नगर पुलिस अधीक्षक कोतवाली पूजा कुमार के मार्ग दर्शन में निरीक्षक उत्तम साहू के नेतृत्व में आरोपी ईश्वर प्रसाद गेंदले पिता हजारी लाल गेंदले उम्र 23 वर्ष निवासी ग्राम पलानसरी थाना मुंगेली जिला मुंगेली को श्रीराम मार्केट अग्रसेन चौक के पास घेराबंदी कर पकडा गया। आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया। इसमें निरीक्षक उत्तम साहू, सउनि सीता साहू, आर. नुरूल कादिर, प्रेम सूर्यवंशी, आर. गोकुल जांगडे शामिल रहे…