कोटपा एक्ट के तहत 10 दुकानों पर जुर्माना, स्कूलों के पास तंबाकू बिक्री पर कार्रवाई

बिलासपुर में कलेक्टर संजय अग्रवाल के निर्देश पर स्कूल परिसरों के आसपास और सार्वजनिक स्थलों पर तंबाकू उत्पादों की बिक्री व धूम्रपान पर सख्ती से कार्रवाई की गई। औषधि विभाग, नगर निगम और सिरगिट्टी थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने तिफरा और न्यू बस स्टैंड क्षेत्र में अभियान चलाकर 10 दुकानों से कुल 750 रुपए का चालान वसूला। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी प्रमोद तिवारी के मार्गदर्शन में चलाए गए इस अभियान के तहत डीपीएस, सेंट पॉल, डीके स्कूल और न्यू बस स्टैंड के पास स्थित दुकानों पर कोटपा एक्ट 2003 की धारा 4 और 6 के उल्लंघन के मामले पाए गए।

तिफरा क्षेत्र की 5 दुकानों को चेतावनी दी गई कि वे स्कूलों के 100 गज के दायरे में तंबाकू बिक्री तत्काल बंद करें। न्यू बस स्टैंड क्षेत्र की 5 दुकानों को निर्देशित किया गया कि वे अपनी दुकानों पर स्पष्ट सूचना लगाएं – “यहाँ धूम्रपान निषेध है” और “18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को तंबाकू उत्पाद नहीं बेचे जाते।” कोटपा एक्ट की धारा 4 के अनुसार सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करना अपराध की श्रेणी में आता है। प्रशासन ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि भविष्य में नियमों के उल्लंघन पर सख्त चालानी कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने आम जनता से अपील की है कि तंबाकू और धूम्रपान के खिलाफ जागरूक रहें और कोटपा एक्ट का पालन सुनिश्चित करें।

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