Homeहमर बिलासपुरचुनाव कार्य में उपयोग के लिए डीजल-पेट्रोल का स्टॉक रिजर्व रखना अनिवार्य।

चुनाव कार्य में उपयोग के लिए डीजल-पेट्रोल का स्टॉक रिजर्व रखना अनिवार्य।

बिलासपुर: लोकसभा चुनाव में आकस्मिक जरूरत को ध्यान में रखते हुए सभी पम्प संचालकों को डीजल एवं पेेट्रोल की एक निश्चित क्षमता सदैव आरक्षित रखना होगा। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अवनीश शरण ने इस आशय के आदेश जारी किए है। जिला कार्यालय के खाद्य शाखा द्वारा जारी आदेश के अनुसार पेट्रोल पम्पों में डेड स्टाक को छोड़कर 2 हजार लीटर पेट्रोल तथा 2 हजार 500 लीटर डीजल हर समय रखना होगा। यह आदेश लोकसभा चुनाव के लिए जारी आचार संहिता तक प्रभावशील रहेगा।

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