छत्तीसगढ़ में बीएड डिग्री-धारी टीचर भर्ती उम्मीदवारों को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है, कोर्ट ने सहायक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में बीएड उम्मीदवारों कि नियुक्ति की निरस्त।

छत्तीसगढ़ में बीएड डिग्री-धारी टीचर भर्ती उम्मीदवारों को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है, कोर्ट ने सहायक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में बीएड उम्मीदवारों की नियुक्ति निरस्त कर दी है। साथ ही राज्य सरकार को 6 सप्ताह में पुनरीक्षित चयन सूची जारी करने को कहा है। इसके अलावा डीएलएड पास उम्मीदवारों को मौका देने का आदेश दिया है। याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया है। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के इस आदेश के बाद, असिस्टेंट टीचर की भर्ती में बीएड पास उम्मीदवारों की दावेदारी खत्म कर दी हैं।

इस पूरे मामले की सुनवाई जस्टिस रमेश सिंह के डिवीजन बेंच में हुई है।इस पूरे मामले को लेकर डीएलएड प्रशिक्षित अभ्यर्थी ने हाईकोर्ट में अलग-अलग याचिकाएं दायर की गई थी। याचिका में बताया था कि 4 मई 2023 को सहायक शिक्षकों के तकरीबन 6500 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। 10 जून को परीक्षा हुई थी। लेकिन इस परीक्षा में बीएड और डीएलएड प्रशिक्षित दोनों अभ्यर्थी शामिल हुए थे। इस याचिका में स्पष्ट शब्दों में बताया गया की, प्राइमरी स्कूल में अध्यापन के लिए डीएलएड पाठ्यक्रम में विशेष ट्रेनिंग दी जाती है। जबकि बीएड पाठ्यक्रम में उच्चतर कक्षाओं में पढ़ाने का प्रशिक्षण दिया जाता है। स्कूल शिक्षा विभाग ने नियमों में संशोधन कर दिया।

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