टीएल की बैठक में ही राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत जिला समन्वय समिति की बैठक भी आयोजित की गई। जहां कोटपा एक्ट का कड़ाई से पालन करने और कराने पर जोर दिया गया। स्कूल, अस्पताल के 100 मीटर की परिधि में संचालित तम्बाकू बेचने वाले दुकानों के विरूद्ध कठोर कार्रवाई के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया। जिले के अधिकांश स्कूलों में इस नियम का उल्लंघन हो रहा है।



तालापारा के आत्मानंद अंबेडकर स्कूल के परिसर में ही खुलेआम तंबाकू धूम्रपान की बिक्री हो रही है, पास में ही ट्रैफिक थाना है, इसके बावजूद यहाँ खुलेआम धुंए के छल्ले उड़ाए जाते है, इससे विद्यर्थियों में क्या प्रभाव पड़ता होगा, किसी से छुपा नहीं है। जब इस संबंध में स्कूल के प्राचार्य से पूछा गया तो उन्होंने साफ कहा कि निगम की जानकारी उन्हें भी है, वही कार्यवाही कर सकते हैं इसकी जानकारी हमने विभाग को दे दी है। अब देखना होगा कलेक्टर के निर्देश का निगम और यातायात विभाग कितना पालन कर रहे हैं।




