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Saturday, February 28, 2026
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ध्वनि प्रदूषण पर सख्ती: प्रेशर हॉर्न व मॉडिफाइड साइलेंसर की बिक्री पर रोक,ऑटो पार्ट्स विक्रेताओं की बैठक आयोजित, यातायात मुख्यालय ने दिए कड़े निर्देश

एसएसपी के दिशा-निर्देश पर शहर में यातायात नियमों का पालन सख्ती से कराया जा रहा है। नियमों के उल्लंघन पर लगातार कार्रवाई की जा रही है और आमजन को जागरूक भी किया जा रहा है कि वे ध्वनि प्रदूषण और सड़क सुरक्षा से जुड़े नियमों का उल्लंघन न करें। इसी क्रम में सोमवार को शहर के समस्त ऑटो पार्ट्स विक्रेताओं की एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में उन्हें ध्वनि प्रदूषण के दुष्प्रभावों के बारे में जानकारी दी गई और यह बताया गया कि तेज़ हॉर्न व मॉडिफाइड साइलेंसर लोगों के मानसिक स्वास्थ्य और हृदय संबंधी समस्याओं का कारण बनते हैं।पुलिस ने विक्रेताओं को स्पष्ट निर्देश दिए कि वे प्रेशर हॉर्न और मॉडिफाइड साइलेंसर की बिक्री तत्काल प्रभाव से बंद करें। ऐसे किसी भी उपकरण को न बेचें, जो कानूनी रूप से प्रतिबंधित हो या जो ध्वनि प्रदूषण को बढ़ावा देता हो।

साथ ही निर्देश दिया गया कि यदि कोई ग्राहक अपने वाहन में इस प्रकार के उपकरण लगवाने की मांग करता है, तो उसे साफ़ मना किया जाए। यदि कोई वाहन चालक ऐसे उपकरण पहले से इस्तेमाल कर रहा है और उसकी जानकारी मिलती है, तो विक्रेताओं को इसकी सूचना यातायात मुख्यालय को तुरंत देना अनिवार्य होगा।यह भी स्पष्ट किया गया कि अधिकतर प्रेशर हॉर्न और मॉडिफाइड साइलेंसर शहर के ही ऑटो पार्ट्स दुकानों से प्राप्त किए जाते हैं। इसलिए इस कड़ी को रोकने के लिए विक्रेताओं की जिम्मेदारी तय की गई है। पुलिस ने चेतावनी दी है कि यदि भविष्य में किसी दुकान से ऐसे प्रतिबंधित उपकरण की बिक्री की जानकारी मिलती है, तो संबंधित विक्रेता के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अभियान का उद्देश्य ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण और सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

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