Homeहमर बिलासपुरबिलासपुर मछली पालन विभाग ने एक अधिसूचना किया जारी, 16 जून से...

बिलासपुर मछली पालन विभाग ने एक अधिसूचना किया जारी, 16 जून से दो माह के लिए मछली मारने पर प्रतिबंध।

बिलासपुर मछली पालन विभाग ने एक अधिसूचना जारी कर 16 जून से दो माह के लिए मछली मारने पर प्रतिबंध लगा दिया है। वर्षा ऋतु में मछलियों की वंश वृद्धि और प्रजनन को दृष्टिगत रखते हुये उन्हें संरक्षण देने हेतु राज्य में छत्तीसगढ़ नदीय मत्स्योद्योग अधिनियम-1972 की धाराओं के तहत 16 जून से 15 अगस्त तक की अवधि को क्लोज सीजन के रूप में घोषित किया गया है। नियमों का उल्लंघन करने पर छत्तीसगढ़ राज्य मत्स्य क्षेत्र अधिनियम के नियम-3 (5) के अंतर्गत अपराध सिद्ध होने पर एक वर्ष का कारावास अथवा 10,000/- रूपये का जुर्माना अथवा दोनो एक साथ होने का प्रावधान है। उक्त नियम केवल छोटे तालाब या अन्य जल स्त्रोत जिनका संबंध किसी नदी नाले से नहीं है के अतिरिक्त जलाशयों में किये जा रहे केज कल्चर में लागू नहीं होगें।

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments