विवेक खटिक पिता संतोष खटिक को थाना सिटी कोतवाली मामले की गंभीरता को देखते हुए श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय संतोष कुमार सिंह द्वारा तत्काल आरोपियो को गिरफ्तार

थानाः-सिटी कोतवाली जिला:-बिलासपुर (छ.ग.)

अपराध क्र. -561/2023 धारा -294,506,323,34 भादवि
अपराध क्र. – 562/2023 धारा – 294,506,323,34 भादवि

इस्तगाशा क्रं.- 285/891/2023 धाराः-151,107,116(3) जा.फौ.
इस्तगाशा क्रं.- 286/892/2023 धाराः-151,107,116(3) जा.फौ

आरोपी:- (1) विवेक खटिक पिता संतोष खटिक उम्र 23 वर्ष साकिन टिकरापारा खटिक मोहल्ला थाना सिटी कोतवाली जिला बिलासपुर
(2) साहिल खान पिता सहीर खान उम्र 19 वर्ष साकिन करबला चैक थाना सिटी कोतवाली जिला बिलासपुर
(3) विशाल खटिक पिता बल्ला खटिक उम्र 21 वर्ष साकिन टिकरापारा डी.पी. कालेप के पास थाना सिटी कोतवाली जिला बिलासपुर
(4) लक्की यादव पिता रामायण यादव उम्र 20 वर्ष साकिन करबला कुम्हारपारा थाना सिटी कोतवाली जिला बिलासपुर
(5) अमन उर्फ छोटुदास मानिकपुरी पिता परदेशी दास उम्र 20 वर्ष साकिन शिव टाकिज चैक गली थाना सिटी कोतवाली जिला बिलासपुर
(6) संजय दास पिता अमृत दास मानिकपुरी उम्र 22 वर्ष साकिन कंट्रक्सन कालोनी डी.आर/229/1 थाना तारवाहर जिला बिलासपुर
(7) मो. इमरान पिता मोइकबाल खान उम्र 22 वर्ष साकिन गोविंद नगर सिरगिट्टी थाना सिरगिट्टी जिला बिलासपुर
(8) अंकुश यादव पिता सुरेश यादव उम्र 18 वर्ष साकिन टिकरापारा थाना सिटी कोतवाली जिला बिलासपुर
(9) अभय चैहान पिता रंजीत चैहान उम्र 19 वर्ष साकिन रेल्वे कालोनी दुर्गा पंडाल थाना तारबाहर जिला बिलासपुर

विवरणः- मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 22.12.2023 को दोपहर करीबन 3.00 बजे छोटे बच्चो के बीच हुए लडाई झगडा को समझाने गए अभय चैहान एवं उसके साथियो को साहिल खान एवं उसके साथियो द्वारा शिव टाकिज चैक मुख्य मार्ग में मारपीट करने लगे जिसका विडियो वायरल होने तथा उक्त वायरल विडियो थाना सिटी कोतवाली को प्राप्त होने पर घटना की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियो को दी गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय संतोष कुमार सिंह द्वारा तत्काल आरोपियो को गिरफ्तार कर कठोर कार्यवाही करने निर्देशित करने पर श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर राजेन्द्र जायसवाल एवं नगर पुलिस अधीक्षक कोतवाली श्रीमती पूजा कुमार के मार्ग दर्शन में निरीक्षक उत्तम साहू द्वारा विडियो फुटेज का अवलोकन कर आरोपियो की पहचान की गई। दोनो पक्षो की रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 561/2023, 562/2023 धारा 294,506,323,34 भादवि पंजीबद्ध किया गया तथा दोनो पक्षो के विरूद्ध पृथक से इस्तगाशा क्र 285/891/2023 एवं 286/892/2023 धारा 151,107,116(3) जा.फौ. का प्रतिबंधक कार्यवाही कर माननीय सिटी मजिस्ट्रेट बिलासपुर के समक्ष पेश किया गया।

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