बिलासपुर के इमली पारा में 80 फीट सड़क निर्माण के लिए हाईकोर्ट से हरी झंडी मिलने के बाद निगम ने यहां मौजूद दुकानों को ढहा दिया और विस्थापित दुकानदारों को पुराना बस स्टैंड में जगह आवंटित की, लेकिन व्यापारी अभी तक वहां दुकान लगाने नहीं पहुंचे। शनिवार को एक बार फिर व्यापारियों ने बैठक कर निगम की कार्यवाही पर विरोध दर्ज कराया।



उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट ने भी विस्थापन से पहले पुनर्वास के लिए 15 दिन की मोहलत दी थी लेकिन निगम ने उसे नहीं माना, तो वहीं कांग्रेस भवन के लिए आवंटित जमीन पर उन्हें बसाने पर भी आपत्ति है। व्यापारियों का कहना है कि इसे लेकर कोई लिखित आदेश जारी नहीं किया गया है, तो वही इमली पारा सड़क पर स्थित मुरारका कॉम्प्लेक्स के बगल में दुकान आवंटित नहीं करने पर भी व्यापारियों ने सवाल उठाए हैं।




