*शादी का झाँसा देकर दैहिक शोषण करने वाले आरोपी को किया गया गिरफ्तार।

थाना रतनपुर जिला बिलासपुर छ.ग.।
अप.क्र. – 94/2024 धारा – 376 भादवि।

*शादी का झाँसा देकर दैहिक शोषण करने वाले आरोपी को किया गया गिरफ्तार।

गिरफ्तार आरोपी – दिव्यांशू साहू पिता भरतलाल साहू उम्र 20 वर्ष निवासी करैहापारा रतनपुर थाना रतनपुर

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           मामले की संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थिया/पीड़िता थाना उपस्थित आकर लिखित रिपोर्ट दर्ज कराई कि करैहापारा रतनपुर का रहने वाला दिव्यांषु साहू से इसकी पहचान वर्ष 2022 में कॉलेज में पढ़ाई के दौरान हुई जिससे बातचीत होती रही तथा इस बीच वर्ष 2022 में ही दिव्यांशु साहू प्रार्थिया के घर गया और प्रार्थिया को शादी का झाँसा देकर शारीरिक संबंध बनाया। तब से दिनाँक 15/01/2024 तक लगातार शादी का झाँसा देकर शारीरिक संबंध बनाते आया है पीड़िता द्वारा शादी करने कहने पर अब शादी करने से इनकार  कर रहा हैं  कि रिपोर्ट पर थाना रतनपुर में अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया। महिला संबंधी अपराध होने से मामले की गंभीरता को देखते हुये थाना प्रभारी रतनपुर देवेश सिंह राठौर के द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुये थाना से टीम रवाना कर आरोपी दिव्यांशु साहू निवासी करैहापारा रतनपुर को चंद घंटो में गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया।
             उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी रतनपुर देवेश सिंह राठौर, सउनि शिव चन्द्रा, आर. कीर्ति पैकरा, रामधीर टोप्पो, अजय सोनी, आशीष राठौर की विशेष भूमिका रही।

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