Homeहमर बिलासपुरशिक्षा विभाग ने प्रदेश की एक यूनिवर्सिटी में पकड़ी गड़बड़ी कुलसचिव पद...

शिक्षा विभाग ने प्रदेश की एक यूनिवर्सिटी में पकड़ी गड़बड़ी कुलसचिव पद पर अयोग्य व्यक्ति को बैठने का है मामला

उच्च शिक्षा विभाग ने प्रदेश की यूनिवर्सिटी में कुल सचिव की नियुक्ति में जमकर गड़बड़ी की है। राजधानी रायपुर स्थित पण्डित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी के प्रभारी कुलपति की नियुक्ति को हाई कोर्ट ने अवैध ठहरा दिया है। कोर्ट ने अपने फैसले ने लिखा है कि शैलेन्द्र पटेल प्रभारी कुलसचिव पद के लिए निर्धारित योग्यता को पूरा नहीं करते हैं, और इस पद पर उनकी नियुक्ति अवैध है। इस फैसले के साथ ही हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता प्रभारी कुलसचिव शैलेन्द्र पटेल की याचिका को खारिज कर दिया।यह मामला वर्ष 2022 से चल रहा था, जब शैलेन्द्र पटेल की प्रभारी कुलसचिव पद पर नियुक्ति को लेकर राहुल गिरी गोस्वामी ने दर्ज कराई थी। शिकायतकर्ता ने पटेल की योग्यता और नियुक्ति प्रक्रिया की वैधता पर सवाल उठाए थे। शिकायत के आधार पर एक एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसका उल्लेख हाईकोर्ट के आदेश में किया गया है। तीन साल तक चली कानूनी लड़ाई के बाद, इस मामले की अंतिम सुनवाई 6 मार्च 2025 को हाई कोर्ट में हुई। सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षितरख लिया था। 22 मई 2025 को कोर्ट ने फैसला सुनाया।

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Recent Comments