सड़क दुर्घटना पीड़ितों को 1.5 लाख तक मिलेगा कैशलेस इलाज नगदी उपचार स्कीम 2025” लागू, यातायात पुलिस बिलासपुर कर रही जागरूक

बिलासपुर में सड़क दुर्घटना पीड़ितों को अब राहत मिलेगी। “सड़क दुर्घटना प्रकरणों का नगदी उपचार स्कीम 2025” के तहत उन्हें चिन्हित अस्पतालों में अधिकतम सात दिन तक डेढ़ लाख रुपये तक का नगदी रहित इलाज मिलेगा। यह योजना 5 मई 2025 से प्रभावी हुई है और मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 165 के तहत लागू की गई है।योजना के तहत किसी भी व्यक्ति को जो सड़क दुर्घटना में घायल हुआ है, नाम निर्दिष्ट अस्पतालों में कैशलेस इलाज मिलेगा।

राज्य सरकार ट्रामा और पाली ट्रामा देखभाल में सक्षम सभी अस्पतालों को योजना में शामिल कर सकती है।राज्य सड़क सुरक्षा परिषद को नोडल अभिकरण बनाया गया है, जो अस्पतालों के समन्वय, भुगतान और योजना के क्रियान्वयन की निगरानी करेगा।वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह और एएसपी यातायात रामगोपाल करियारे के मार्गदर्शन में यातायात पुलिस बिलासपुर लगातार लोगों को जागरूक कर रही है।दुर्घटनास्थलों का सर्वे, सुधारात्मक उपाय और नियम तोड़ने वालों पर कार्यवाही के साथ साथ यह योजना जनहित में लागू की जा रही है ताकि हर पीड़ित को समय पर उपचार मिल सके और जनहानि रोकी जा सके।

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