’’ सिरगिट्टी पुलिस द्वारा चलाया जा रहा है विशेष अभियान।’’ निजात अभियान के तहत् मिली सफलता।’’ अवैध शराब ब्रिकी करते आरोपी पकडे गये।

थाना सिरगिटटी जिला बिलासपुर (छ.ग.)
अपराध क्रमांक- 96/2024, धारा – 34(2) 59 (क) आबकारी एक्ट

’’ सिरगिट्टी पुलिस द्वारा चलाया जा रहा है विशेष अभियान।
’’ निजात अभियान के तहत् मिली सफलता।
’’ अवैध शराब ब्रिकी करते आरोपी पकडे गये।
’’ आरोपीगण नाला मे छिपाकर अवैध शराब ब्रिकी कर रहे थे।
’’ अवैध देशी प्लेन शराब 62 पाव मात्रा 11.160 ली. कीमती 4960 रू. किया गया बरामद।
’’ अवैध शराब ब्रिकी रकम 890 रूपयों की जप्ति।
’’ आरोपियों को भेजा गया न्यायिक रिमाण्ड पर।
’’ नाम आरोपीगण – 1. श्यामलाल कौशिक पिता स्व. इन्दु कौशिक उम्र 66 वर्ष
2. बाबूलाल साहू पिता सुखीराम साहू उम्र 55 वर्ष
दोनो निवासी वार्ड क्रमांक 09 परसदा थाना चकरभाठा जिला बिलासपुर (छ.ग.)

’’’’’’’’’

      मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पुलिस अधीक्षक महोदय बिलासपुर श्री संतोष सिंह द्वारा बिलासपुर जिले मे ‘‘निजात अभियान‘‘ के तहत् जिले के सभी थाना/चैकी प्रभारीयों को अवैध शराब ब्रिकी/शराब परिवहन करने वाले व्यक्तियों पर अंकुश लगाने हेतु निर्देशित किया गया था, आदेश के परिपालन मे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय (शहर) श्री राजेन्द्र जायसवाल एवं नगर पुलिस अधीक्षक महोदया (सिटी कोतवाली) श्रीमति पूजा कुमार के द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश प्राप्त कर विश्वस्त मुखबीर लगाकर अवैध गतिविधियों पर नजर रखी जा रही थी इसी क्रम मे दिनांक 26.01.2024 को मुखबीर से सूचना मिला ट्रांसपोर्ट नगर एस फन के सामने 02 व्यक्ति नाला के नीचे अवैध शराब छिपाकर शराब ब्रिकी कर रहे है। सूचना पर थाना प्रभारी सिरगिट्टी द्वारा तत्काल टीम गठित कर ट्रांसपोर्ट नगर एस फन के पास घेराबंदी किया गया जहाॅ 02 पुलिस को देखकर छिपने को प्रयास कर रहे थे जिसे पकडकर नाम पूछने पर अपना-अपना नाम श्यामलाल कौशिक और बाबूलाल साहू दोनो परसदा के रहने वाले बताये। दोनो संदेहियों से कडाई से पूछताछ करने पर नाला के पास शराब छिपाकर बेचना स्वीकार किये। आरोपी श्याम कौशिक के कब्जे से काला कलर के बेग मे रखा देशी शराब 32 पाव मात्रा 5.760 लीटर कीमती 2560 रू., ब्रिकी रकम 520 रू. एवं बाबूलाल साहू के कब्जे से बोरी के झोला मे रखा देशी शराब 30 पाव मात्रा 5.400 कीमती 2400 रू. ब्रिकी रकम 370 रूपये बरामद कर दोनो आरोपियों के विरूध्द आबकारी एक्ट की धारा 34(2) 59 (क) आबकारी एक्ट कायम कर आरोपियों को विधिवत् गिरफ्तार कर गिरफ्तारी की सूचना से परिजनो को अवगत कराकर माननीय न्यायालय न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया। आगे भी अवैध गतिविधियों पर कार्यवाही जारी रहेगी। 

            प्रकरण की उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी सिरगिटटी निरीक्षक नवीन कुमार देवांगन, प्र.आर. 1339 मनोज राजपूत, आरक्षक विरेन्द्र साहू एवं विरेन्द्र राजपूत की अहम भूमिका रही।

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