हाईकोर्ट की रोक से बृहस्पति बाजार के 450 सब्जी व्यापारियों को राहत,निगम के विस्थापन फैसले पर ब्रेक

बिलासपुर शहर के प्रमुख और पुराने बाजारों में शुमार बृहस्पति बाजार वर्ष 1970 से लगातार संचालित हो रहा है। करीब पांच दशकों से यह बाजार न केवल शहरवासियों की सब्जी जरूरतों को पूरा कर रहा है, बल्कि इससे जुड़े सैकड़ों परिवारों की आजीविका का भी मुख्य साधन है। इस बाजार में वर्तमान में 300 से अधिक छोटी-बड़ी सब्जी दुकानें संचालित हैं, जिनमें लगभग 450 सब्जी व्यापारी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं।हाल ही में नगर निगम द्वारा बृहस्पति बाजार के सब्जी व्यापारियों को रिवर व्यू क्षेत्र के पास स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया था। निगम ने व्यापारियों को सिर्फ 7 दिनों में जगह खाली करने का नोटिस जारी किया, जिससे बाजार में भारी आक्रोश फैल गया व्यापारियों का कहना था कि बिना किसी ठोस वैकल्पिक व्यवस्था के इस तरह अचानक विस्थापन करना उनके लिए असंभव है।

स्थिति इतनी तनावपूर्ण हो गई कि कुछ आक्रोशित व्यापारियों ने आत्महत्या की चेतावनी तक दे दी।इस मामले में व्यापारियों ने हाईकोर्ट का रुख किया, जहां से उन्हें बड़ी राहत मिली। हाईकोर्ट ने बृहस्पति बाजार के व्यापारियों के पक्ष में फैसला सुनाते हुए 450 सब्जी व्यापारियों के विस्थापन पर स्टे लगा दिया है। कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट कहा कि निगम द्वारा जारी नोटिस में नियमों का उल्लंघन किया गया है और बिना वैकल्पिक व्यवस्था उपलब्ध कराए व्यापारियों को हटाने का प्रयास न्यायसंगत नहीं है।नगर निगम की ओर से बृहस्पति बाजार के स्थान पर मल्टीलेवल सब्जी बाजार बनाने की योजना बताई गई है, लेकिन कोर्ट ने फिलहाल इस प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने मामले में अगली सुनवाई 5 जनवरी को तय की है। फिलहाल स्टे के बाद बृहस्पति बाजार के व्यापारियों ने राहत की सांस ली है, वहीं निगम की आगे की कार्रवाई अब कोर्ट के अगले आदेश पर निर्भर करेगी।

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

0FansLike
3,912FollowersFollow
21,600SubscribersSubscribe
spot_img

Latest Articles