⏺️ थाना कोनी क्षेत्र में साउण्ड संचालक के विरुद्ध कोलाहल अधिनियम के तहत की गयी कार्यवाही⏺️ साउण्ड संचालक द्वारा बिना अनुमति, कागजात के अत्यधिक आवाज में बजाकर किया जा रहा था नियमों का उल्लंघन

✴️ थाना कोनी✴️

इस्तगासा कमांक 01/2024
धारा – 3,5,15 छ.ग. कोलाहाल नियंत्रण अधिनियम 1985

⏺️ थाना कोनी क्षेत्र में साउण्ड संचालक के विरुद्ध कोलाहल अधिनियम के तहत की गयी कार्यवाही

⏺️ साउण्ड संचालक द्वारा बिना अनुमति, कागजात के अत्यधिक आवाज में बजाकर किया जा रहा था नियमों का उल्लंघन

⏺️ साउण्ड संचालक का नाम – पंकज साहू पिता रघुनंदन साहू उम्र 21 वर्ष साकिन कछार थाना कोनी जिला बिलासपुर छ.ग.

⏩मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार से है कि श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय बिलासपुर के निर्देशानुसार अधिक मात्रा में साउंड बॉक्स, लाउड स्पीकर्स, तथा मानक क्षमता से अधिक डेसिबल की ध्वनि के प्रसारण करने वाले डीजे (साउण्ड) संचालकों के विरुद्ध त्वरित कार्रवाई करने निर्देशित किया गया है। जिसके परिप्रेक्ष्य में ग्राम सेंदरीे मे आम जगह पर आपके द्वारा मानक क्षमता से अधिक आवाज की ध्वनि विस्तारक यंत्र बजाये जाने की सुचना प्राप्त होने पर मौके पर पहुंचकर थाना कोनी पुलिस द्वारा नियमों का उल्लंघन करने वाले साउण्ड संचालक के विरुद्ध अधिक मात्रा में साउंड बॉक्स जो बिना अनुमति एवं कागजात के ध्वनि के प्रसारण करते पाये जाने से कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 के तहत कार्यवाही किया जाकर 01 एम्पलीफायर, 03 नग बाक्स, 2 लाईट कीमती 70,000 रूपये को जप्त कर विधिवत् कार्यवाही किया गया।

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

0FansLike
3,912FollowersFollow
21,600SubscribersSubscribe
spot_img

Latest Articles