■ देशी प्लेन शराब अवैध रूप मोटर सायकल से परिवहन करते आरोपी को मस्तूरी पुलिस ने किया गिरफ्तार*

धारा 34(2) आबकारी एक्ट
थाना मस्तूरी
जिला बिलासपुर छ.ग.
अप.क्र. 44 /2024
धारा 34(2) आबकारी एक्ट

■ देशी प्लेन शराब अवैध रूप मोटर सायकल से परिवहन करते आरोपी को मस्तूरी पुलिस ने किया गिरफ्तार

आरोपी के कब्जे से 90 पाव देशी प्लेन शराब कीमती रुपये 7200/ व एक मोटर सायकल जप्त

□ नाम आरोपी
रघु रात्रे पिता रामायण रात्रे उम्र 24 साल ग्राम टिकारी थाना मस्तुरी जिला बिलासपुर (छ० ग०)

मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि जिले में चल रहे निजात अभियान के मददेनजर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय बिलासपुर श्री संतोष सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण बिलासपुर श्रीमती अर्चना झा एवं उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय श्री उदयन बेहार के निर्देशन में थाना प्रभारी मस्तूरी रक्द्रि अनंत द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुये टीम बनाकर तहसील ऑफिस के पीछे नहर किनारे पहुचकर घेराबंदी किया गया जहां पर आरोपी रघु रात्रे पिता रामायण रात्रे अपनी मोटर सायकल क्र CG 10 HF 2432 से अवैध रूप से देशी प्लेन शराब 90 पाव शीशी में परिवहन करते पाये जाने पर आरोपी से उक्त शराब के संबंध मे वेध कागजात पेश करने कहने पर कोइ कागजात नही होना बताने पर सभी शराब को जप्त किया गया आरोपी का कृत्य धारा 34(2) आबकारी एक्ट का अपराध घटित करना पाये जाने पर मौके पर 90 पाव देशी प्लेन शराब जिसकी कुल मात्रा 16.200 लीटर कीमती 7200 को जप्त कर आरोपी को गिर.कर आज दिनांक 21.01.24 को माननीय न्यायालय पेश किया गया है। उक्त कार्यवाही में निरीक्षक रविन्द्र अनंत, उप निरीक्षक रामनरेश यादव, आर विनोद शास्त्री, संतोष पाटले, तोमर सिंह का विशेष योगदान रहा

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