🔶 *कोटा पुलिस की तत्परता से  01 नाबालिक लडकी को पूणे महाराष्ट्र तथा 01 नाबालिक लड़की  को जांजगीर चांपा से टीम भेजकर किया गया बरामद*

थाना कोटा जिला बिलासपुर
दिनांक 08.12.2023

01.अपराध क्रमांक 565/22 धारा 363 भा.द.वी.
02. अपराध क्रमांक 583/23 धारा 363,366,376(2)(ढ) भा.द.वी, 4,6 पोक्सो एक्ट

🔶 कोटा पुलिस की तत्परता से 01 नाबालिक लडकी को पूणे महाराष्ट्र तथा 01 नाबालिक लड़की को जांजगीर चांपा से टीम भेजकर किया गया बरामद
🔶 01 नाबालिक लड़की को परिजनों के द्वारा रखने से इनकार करने पर सीडब्लुसी बिलासपुर भेजा गया
🔶 एक नाबालिक लड़की को किया गया उसके परिजनों को सुपुर्द

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय बिलासपुर श्री संतोष सिंह के द्वारा जिले में गुम बालक/बालिकाओं की खोजबीन हेतु लगातार अभियान चलाकर गुम बच्चों की पता तलाश हेतु निर्देशित किया गया है। जिसके परिप्रेक्ष्य में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) श्री अर्चना झा एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस कोटा श्री सिद्धार्थ बघेल के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी कोटा श्री टी.एस.नवरंग के नेतृत्व में लगातार गुम बच्चों/महिला/पुरुषों की पता तलाश की जा रही है।

  1. प्रार्थी दिनांक 07.07.2022 को थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 06.07.2023 इसकी नाबालिक बहन को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला फुसलाकर भगा कर ले गया है कि रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना दौरान अपहृत बालिका की पतासाजी की जा रही थी दौरान पतासाजी के आज दिनांक 08.12.2023 को कापन जांजगीर चांपा में अपहृत बालिका की होने की जानकारी मिलने पर तत्काल पुलिस टीम भेजकर आज दिनांक को ही उक्त नाबालिक बालिका को बरामद किया गया। नाबालिक लड़की से पूछताछ करने पर घर वाले से नाराज होकर चली जाना बतायी। जिसे समक्ष गवाहन के बरामद कर उसके परिजनों को सुपुर्द किया गया।

02.दिनांक 06.07.2023 को प्रार्थी ने थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि इसकी नाबालिक लड़की उम्र 16 साल 1 माह को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला फुसलाकर भगाकर ले गया है। रिपोर्ट पर थाना कोटा में अपराध क्रमांक 583/23 धारा 363 भा.द.वी. पंजीबद्ध कर विवेचना कार्यवाही में लिया गया था। उक्त अपहृता का पुणे महाराष्ट्र में पता चलने पर पुलिस टीम भेज कर उक्त नाबालिक बालिका को आरोपी संजय नेताम पिता स्वर्गीय अजीतराम उम्र 23 साल साकिन टांडा थाना कोटा जिला बिलासपुर (छ.ग) के कब्जे से दिनांक 06.12.2023 को बरामद कर थाना कोटा लाया गया। उक्त आरोपी संजय नेताम के द्वारा अपराध धारा सबूत का पाए जाने से विधिवत‌् गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। अपहृत बालिका को परिजनों के द्वारा रखने से इनकार करने पर सीडब्ल्यूसी बिलासपुर भेजी गयी। मामले में विवेचना जारी है।

उक्त संपूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी टी.एस.नवरंग,उ.नि. ओंकारधर दीवान, स.उ.नि. मेलाराम कठौतिया, प्र.आर.प्रवीण पांडे, म.आर. योगिता केंवट,आर. संजय कश्यप तथा थाना बिल्हा पुलिस टीम का सराहनीय योगदान है।

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