डीएड अभ्यर्थियों का न्याय यात्रा, सुप्रीम कोर्ट आदेश के पालन की मांग

सहायक शिक्षक भर्ती 2023 का विज्ञापन 04 मई 2023 को विज्ञापित किया गया था। जिसे डीएड अभ्यर्थियों ने 30 दिन के भीतर परीक्षा पूर्व माननीय छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट मे याचिका दायर कर चैलेंज किया था। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट में डीएड वर्सेस बीएड विवाद का फैसला जनवरी 2023 में सुरक्षित कर लिया गया था। जिसका फैसला 11अगस्त 2023 को जारी किया गया। इस फैसले के अनुसार बीएड डिग्री को सहायक शिक्षक पद के लिए असंवैधानिक घोषित किया गया। जिसके पालन मे छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने 21 अगस्त 2023 को केवल डीएड अभ्यर्थियों का काउंसलिंग में भाग लेने का आदेश पारित किया था। जिसे बीएड डिग्री धारको ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। जिस पर अंतरिम आदेशानुसार बीएड डिग्री धारको का काउंसलिंग और नियुक्ति छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के अंतिम आदेश के अधीन सुप्रीम कोर्ट ने रखा। जिस पर अंतिम फैसला छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 02 अप्रैल 2024 को दिया। जिसके अनुसार सहायक शिक्षक पद पर बीएड डिग्री धारको के स्थान पर केवल डीएड धारको की 06 सप्ताह के भीतर नियुक्ति का अंतिम आदेश पारित किया गया है।

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के इस फैसले के विरूद्ध बीएड डिग्री धारको ने 06 याचिका और छत्तीसगढ़ सरकार ने 02 याचिका दायर कर सुप्रीम कोर्ट मे चैलेंज किया। जिसे 28 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने इन समस्त याचिका खारिज कर डीएड के पक्ष में फैसला दिया और हाईकोर्ट के फैसले को पूर्णतः सही ठहराते हुए इस विवाद को अंतिम रूप से निस्तारित कर फैसले को जल्द पालन करने का निर्देश छत्तीसगढ़ सरकार को दिया है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के आदेश को 06 महीने और सुप्रीम कोर्ट के आदेश को 01 महीना होने को है, न्यायालय के इस फैसले पर विभाग और छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा आज तक कोई कार्यवाही नही किया गया है। जिससे काउंसलिंग कराकर अपने पद से वंचित बेरोजगार, मानसिक रूप से पीडित डीएड अभ्यर्थी व्यथित होकर न्याय के लिए यात्रा निकालकर विभाग और सरकार से नियुक्ति की गुहार लगा रहे है।

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