नाबालिग का अपहरण और दुष्कर्म, आरोपी को 20 साल सश्रम कारावास

इधर बेहतर विवेचना के कारण नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। मामला थाना बलौदा जांजगीर चाम्पा का है, जहां तत्कालीन थाना प्रभारी गोपाल सतपथी ने कार्रवाई की थी। क्षेत्र की नाबालिक किशोरी 11 जनवरी 2023 को गायब हो गई थी, जिसकी लगातार खोजबीन की जा रही थी। थाना प्रभारी गोपाल सतपथी ने मूखबीर और साइबर सेल के माध्यम से पता लगाकर आरोपी की तलाश में टीम को जम्मू कश्मीर भेजा, जहां दिनेश कुमार निर्मलकर के कब्जे से नाबालिग किशोरी शतावरी रोड जम्मू में बरामद की गई।

पूछताछ में उसने अपहरण और बलात्कार का आरोप लगाया, जिसके बाद पुलिस ने 20 साल के दिनेश कुमार निर्मलकर को गिरफ्तार कर पूरे विवेचना के साथ चालान पेश किया । आरोपी के खिलाफ अपहरण के मामले में कुल 10 साल की सजा और 1000रु का जुर्माना, बलात्कार के लिए 10 साल की सजा और 500 रु जुर्माना, पोक्सो एक्ट के तहत उसे 20 साल की सजा और 500 रु का जुर्माना हुआ है। मामले की पैरवी चंद्र प्रताप सिंह ने की। एसपी रजनेश सिंह ने बेहतर विवेचना के लिए थाना प्रभारी गोपाल सतपथी की सराहना की है।

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