
बिलासपुर :- बलरामपुर जिले में गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान तेज आवाज में डीजे पर नाचते समय 15 वर्षीय बच्चे की मौत के बाद हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है। कोर्ट ने कहा कि शोर सेहत और जीवन के लिए गंभीर खतरा है।सुनवाई में सामने आया कि जिले में डीजे पर कोई रोक ही नहीं थी। इस पर कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए पूछा कि आखिर लोगों की जान को खतरे में डालने वाली स्थिति रोकने के लिए शासन ने क्या कदम उठाए।कोर्ट ने माना कि मौजूदा कानून कमजोर है और केवल जुर्माना लगाकर छोड़ देना पर्याप्त नहीं। मुख्य सचिव से नए प्रावधान लागू करने पर व्यक्तिगत शपथ पत्र पेश करने को कहा गया है।




