
छत्तीसगढ़ शासन और बिजली विभाग ने बिजली बिल के बकायादार उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए विशेष समाधान योजना लागू की है। इस योजना के तहत बीपीएल, घरेलू और कृषि उपभोक्ताओं को बकाया बिजली बिल जमा करने पर मूल राशि में छूट और ब्याज में 100 प्रतिशत तक की माफी दी जा रही है। बिजली विभाग ने उपभोक्ताओं से इस योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील की है तिफरा विद्युत वितरण कंपनी के अधीक्षण अभियंता सुरेश जांगड़े ने बताया कि इस योजना में तीन श्रेणियों के उपभोक्ताओं को शामिल किया गया है। इसमें बीपीएल यानी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले उपभोक्ता, घरेलू उपभोक्ता और कृषि उपभोक्ता शामिल हैं। योजना का उद्देश्य पुराने बकाया बिलों को आसान तरीके से जमा कराना और उपभोक्ताओं को राहत देना है।उन्होंने बताया कि बीपीएल उपभोक्ताओं के लिए विशेष रियायत का प्रावधान किया गया है। मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार जिन उपभोक्ताओं पर बकाया है, उन्हें मूल राशि में लगभग 50 से 75 प्रतिशत तक की छूट दी जा रही है, वहीं सरचार्ज और ब्याज में 100 प्रतिशत तक की माफी का लाभ दिया जा रहा है।घरेलू उपभोक्ताओं के लिए भी योजना के तहत राहत दी जा रही है। यदि उपभोक्ता एकमुश्त भुगतान करते हैं तो उन्हें मूल राशि में लगभग 10 प्रतिशत की छूट और सरचार्ज में 100 प्रतिशत माफी दी जाएगी। वहीं किश्तों में भुगतान करने की स्थिति में भी मूल राशि में करीब 5 प्रतिशत की छूट और सरचार्ज में पूरी माफी का प्रावधान रखा गया है। कृषि उपभोक्ताओं को भी इस योजना के तहत विशेष राहत दी जा रही है। बिजली विभाग का कहना है कि बकाया राशि के आधार पर उपभोक्ताओं को किस्तों में भुगतान की सुविधा दी जाएगी, जिससे किसानों को आर्थिक बोझ से राहत मिल सके और वे आसानी से अपने बिजली बिल का भुगतान कर सकें। अधीक्षण अभियंता सुरेश जांगड़े ने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ता बिजली विभाग का मोबाइल एप डाउनलोड कर उसमें पंजीयन कर सकते हैं। जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, वे अपने नजदीकी विद्युत वितरण केंद्र में जाकर भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के बाद उपभोक्ताओं को एसएमएस के माध्यम से बकाया राशि और मिलने वाली छूट की पूरी जानकारी मिला




