अटैचमेंट पर बैन लगने के बाद भी जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा दूसरे स्कूलों में शिक्षकों को नियम विरूद्ध संलग्न किया था, सत्र समाप्ति के बाद शिक्षकों को तत्काल मूल शाला के लिए कार्यमुक्त करने का आदेश जारी।

स्कूल शिक्षा विभाग में अटैचमेंट पर पूर्ण रूप से बैन लगा हुआ है। इसके बाद भी जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा कई दूसरे स्कूलों में शिक्षकों को नियम विरूद्ध संलग्न किया गया था। यह व्यवस्था एक शिक्षा सत्र के लिए की गई थी। इसलिए सत्र के समाप्त होने के साथ ही डीईओ ने अटैचमेंट में जमे शिक्षकों को तत्काल मूल शाला के लिए कार्यमुक्त करने का आदेश जारी किया है।

डीईओ द्वारा जारी आदेश में संलग्नीकरण शिक्षा सत्र 30 अप्रैल तक करने की बात कही गई थी। शिक्षा सत्र 2023-24 समाप्त हो गया है। इसलिए डीईओ द्वारा किसी भी कारण से जारी अटैचमेंट को समाप्त करने का आदेश जारी कर दिया गया है। इसलिए दूसरे स्कूल से आकर शहर और आसपास के स्कूलों में सुविधानुसार जमे शिक्षकों को तत्काल कार्यमुक्त होकर अपनी मूल शाला में पदभार ग्रहण करना होगा। शिक्षा अधिकारी ने बताया कि विभाग से जारी आदेश के बाद भी शिक्षकों को मूल शाला के लिए रिलीव नहीं करने पर संबंधित प्राचार्य और प्रधान पाठक जिम्मेदार होंगे। उनके खिलाफ विधिवत कार्रवाई की जाएगा।

डीईओ ने अध्यापन व्यवस्था के तहत अतिशेष शिक्षकों को एकल शिक्षकीय और शिक्षक विहीन शालाओं में आगामी आदेश तक अटैच किया गया था। ऐसे स्कूलों में संलग्न किए गए शिक्षकों को फिलहाल कार्यमुक्त नहीं करने का आदेश जारी किया गया है। वहीं शिकायत के आधार पर दूसरे स्कूलों में अटैच किए गए शिक्षक भी उसी स्कूल में आगामी आदेश तक कार्य करते रहेंगे। शिक्षा विभाग से जारी आदेश के बाद भी शिक्षकों को मूल शाला के लिए रिलीव नहीं करने पर संबंधित प्राचार्य और प्रधान पाठक जिम्मेदार होंगे। उनके खिलाफ विधिवत कार्रवाई की जाएगा।

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