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टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस पर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने 50 लाख भुगतान करने का दिया आदेश।

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग बीमित व्यक्ति के मृत्यु लाभ राशि भुगतान करने से आनाकानी करने के मामले में टाटा ए लाइफ इंश्योरेंस पर पहली बार उसकी विधवा को 50 लाख रुपए का मृत्यु लाभ राशि दिलाने का आदेश दिया है। सरजू बगीचा मसानगंज निवासी स्वर्गीय मनीष शर्मा ने टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से बीमा कराया था, तिथि के पूर्व उनकी मृत्यु हो गई उनकी पत्नी रंजू शर्मा ने बीमित राशि के भुगतान के लिए आवेदन किया, जिसे बीमा कंपनी ने यह कह कर खारिज कर दिया, कि उन्होंने पूर्व की बीमारी को छुपाया था, स्वर्गीय मनीष शर्मा की विधवा रंजू ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से आयोग के समक्ष मामला दाखिल किया। आयोग ने उच्चतम न्यायालय के गाइडलाइन के मद्देनजर परिवादिनी को 45 दिन के अंदर 50 लाख रुपए का बीमा राशि कंपनी को देने का आदेश दिया है।

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