सीजी हाईकोर्ट ने भाटिया वाइंस फैक्ट्री में बॉटलिंग करने की मांग पर लगाई रोक, अगली सुनवाई 12 अगस्त को होगी।

भाटिया वाइंस फैक्ट्री द्वारा शिवनाथ नदी में फैलाए गए प्रदूषण के मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की बेंच ने भाटिया वाइंस को बॉटलिंग का काम शुरू करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। मंगलवार को सुनवाई के दौरान पर्यावरण संरक्षण मंडल की तरफ से कहा गया कि क्षेत्रीय अधिकारी ने शिवनाथ नदी और खजरी नाले के संगम के पास पानी के सैंपल की जांच कराई थी, जिसमें डिसोल्वड ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम था। अगली सुनवाई 12 अगस्त को होगी।

आपको याद होगा कि कुछ दिनों पहले मुंगेली जिले में सरगांव के पास ग्राम मोह भट्ठा धूमा के पास स्थित भाटिया वाइन मर्चेंट्स प्राइवेट लिमिटेड से निकले केमिकल युक्त प्रदूषित पानी से नदी में मौजूद लाखों मछलियों और 20 से अधिक मवेशियों की मौत हो गई थी। पानी इतना प्रदूषित हो गया कि वाटर सप्लाई रोकनी पड़ी। जिसके बाद अदालती आदेश से इस फैक्ट्री को बंद कर दिया गया है।

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

0FansLike
3,912FollowersFollow
21,600SubscribersSubscribe
spot_img

Latest Articles