Homeहमर बिलासपुरकोर्ट के निर्देश पर होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी के मैनेजर और ब्रांच...

कोर्ट के निर्देश पर होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी के मैनेजर और ब्रांच मैनेजर के खिलाफ धोखाधड़ी और आईपीसी के धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज।

कोर्ट के निर्देश पर थाना सिविल लाइन पुलिस ने मैनेजर और ब्रांच मैनेजर के खिलाफ धोखाधड़ी सहित अन्य आईपीसी की गंभीर धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज किया है। सीएसपी उमेश कुमार गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि परिवादी अमित कुमार वर्मा के साथ होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी के मैनेजर त्रिशूल सोमान और आदर्श अभिषेक के द्वारा मकान खरीदी बिक्री के नाम पर कूट रचना कर धोखाधड़ी किया गया। यानी कि होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी के जालसाजों ने अमित कुमार को मकान के एवज में साढ़े सात लाख रुपये का लोन के किये अप्लाई करवा लिया। लेकिन बदले में प्रार्थी को ना तो लोन मिला ना ही मकान मिला।

वहीं फाइनेंस कंपनी के द्वारा प्रार्थी पर दबाव बनाकर उनसे मनमर्जी राशि पर ईएमआई के जरिये तकरीबन ढाई लाख रुपये वसुल लिया गया। इस बीच प्रार्थी अमित कुमार ने कोर्ट में परिवाद दायर कर लिया। जिसके बाद सुनवाई करते हुए कोर्ट ने अमित कुमार के पक्ष से होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी के बीएम एवं मैनेजर त्रिशूल सोमान और आदर्श अभिषेक के खिलाफ सिविल लाइन पुलिस को आईपीसी की धारा 420, 467, 468 और 471 के तहत अपराध दर्ज करने निर्देशित किया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर आरोपियों की सरगर्मी से तलाश कर रही है।

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