पूरे देश में एक जुलाई को तीन नए कानून लागू होंगे।
नए कानून लागू होने के बाद भारतीय दंड संहिता, अपराधिक प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम में बदलाव होंगे।
अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे कई कानून में बदलाव किया गया है। नया कानून एक जुलाई से लागू होगा। नए कानून की बारिकियां समझने के लिए राजपत्रित अधिकारियों और थानेदारों की क्लास लगाई जा रही है। मंगलवार को भी आईजी कार्यालय में जिले भर के राजपत्रित अधिकारियों और थानेदारों ने आनलाइन क्लास में नए कानून की जानकारी ली। इस दौरान पुलिस लाइन में पदस्थ कई निरीक्षक भी क्लास में शामिल हुए। आईजी डॉक्टर संजीव शुक्ला ने बताया कि एक जुलाई से नया कानून लागू होगा। इसके लिए पुलिस मुख्यालय की ओर से रेंज के आईजी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को ऑनलाइन प्रशिक्षण दी जा रही है। यही वजह है कि आईजी कार्यालय के कांफ्रेंस हाल में जिलेभर के राजपत्रित अधिकारियों, थानेदार और पुलिस लाइन में पदस्थ निरीक्षकों एवं विवेचकों के लिए क्लास लगाया जा रहा है।



इसके माध्यम से राजपत्रित अधिकारी और थानेदारों को सुबह 11 बजे से दोपहर एक बजे तक नए कानून के संबंध में जानकारी दी जाती है। इसके अलावा प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रदेश के सभी जिला मुख्यालय से थानेदार आनलाइन जुड़े। क्लास में नए कानून के संबंध में नेशनल ला यूनिवर्सिटी के विशेषज्ञों ने जानकारी दी।आईजी ने बताया कि आचार संहिता के बाद प्रदेशभर के विवेचकों को नए कानून की जानकारी दी जाएगी। इसके लिए तैयारियां की जा रही है। प्राथमिक चरण में थानेदारों को इस क्लास में शामिल किया गया है। वे प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल होकर अपने थाने के विवेचकों को इसकी जानकारी देंगे। लोकसभा चुनाव के बाद विवेचकों के लिए भी अलग से जिला स्तर पर क्लास लगाई जाएगी। इसमें सभी विवेचकों को शामिल कर नए कानून की जानकारी दी जाएगी। केंद्र सरकार ने नए कानून को लेकर 23 फरवरी को नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके अनुसार पूरे देश में एक जुलाई को तीन नए कानून लागू होंगे। नए कानून लागू होने के बाद भारतीय दंड संहिता, अपराधिक प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम में बदलाव होंगे। एक जुलाई के बाद संशोधित कानून के तहत ही जुर्म दर्ज किए जाएंगे। इसके लिए थानेदारों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।




