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मिशन अस्पताल की जमीन पर कलेक्टर के आदेश पर 26 अगस्त तक अधिग्रहण करने के आदेश पर संभागायुक्त न्यायालय ने लगाया स्टे।

मिशन अस्पताल की जमीन पर कलेक्टर के आदेश पर 26 अगस्त तक अधिग्रहण करने के आदेश पर संभागायुक्त न्यायालय ने स्टे दे दिया है। शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान संभागायुक्त न्यायालय ने पाया कि मिशन अस्पताल की जमीन पर कई हास्पिटल, नर्सिंग कालेज, प्रार्थना सभा सहित कई परिवार परिसर में रहते हैं। जमीन का सही तरीके से मूल्यांकन करने का जिक्र भी न्यायालय ने स्टे आर्डर में दिया है। नजूल न्यायालय की टीम गुरुवार को मिशन अस्पताल की जमीन का निरीक्षण करने पहुंची थी।

इस दौरान तहसीलदार की टीम ने क्रिश्चियन वुमन बोर्ड आफ मिशन के डायरेक्टर रमन जोगी को 26 अगस्त कर मिशन हास्पिटल का कब्जा सौंपने का आदेश दिया था। शुक्रवार को संभाग कमिश्नर नीलम नामदेव एक्का के यहां हुई सुनवाई में जिला प्रशासन के फैसले पर स्टे दिया गया है।क्रिश्चियन वुमन बोर्ड आफ मिशन के डायरेक्टर रमन जोगी ने प्रशासन के आदेश पर कलेक्टर अवनीश शरण को पत्राचार कर 26 अगस्त की शाम पांच बजे से कब्जा छोड़ने के लिए पत्र लिखा था। रमन जोगी ने कहा था कि वह अपने परिवार समेत मिशन हास्पिटल की जमीन खाली कर देंगे।

मिशन हास्पिटल में जो भी गतिविधियां चल रही हैं उसकी अनुमित कलेक्टर से लेने की बात भी कही थी। इसी के साथ रमन जोगी ने 20 अगस्त को न्यायालय संभाग आयुक्त में जिला प्रशासन के फैसले को चुनौती देते हुए अपील दर्ज की। जोगी ने अपनी अपील में मिशन अस्पताल की लीज के लिए 1994 से आवेदन दिया गया है। 2014 में फिर से आवेदन देकर सुनवाई की मांग की गई थी। लीज की सुनवाई 2024 को हुई और लीज को निरस्त कर दिया गया।

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