केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने शुक्रवार को लोकसभा में वक्फ कानून में संशोधन के लिए बिल पेश किया। बिल को संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजने का भी प्रस्ताव रखा गया है, संशोधन बिल पास होने के बाद वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति को अपना नहीं बता सकेगा, अभी वक्फ के पास किसी भी जमीन को अपनी संपत्ति घोषित करने की अपार शक्ति है, जमीन पर दावे से पहले उसका वेरिफिकेशन करना होगा।

इससे बोर्ड की मनमानी पर रोक लगेगी, बोर्ड के पुनर्गठन से बोर्ड में सभी वर्गों समेत महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ेगी। मुस्लिम बुद्धिजीवी महिलाएं और सिया और बोहरा जैसे समूह लंबे समय से मौजूदा कानून में बदलाव की मांग कर रहे हैं। पूर्व महापौर किशोर राय ने इस संशोधन को बेहतर बताया उन्होंने कहा कि आजादी के बाद 1954 में वक्फ बोर्ड का गठन किया गया। उसके बाद इस विधेयक में 2013 में जब भाजपा की सरकार नहीं थी तब भी संशोधन बिल लाया गया था, इस संशोधन के पास होने से वक्फ की संपत्ति की पारदर्शिता के साथ बेहतर रखरखाव हो सकेगा, इस बिल को किसी राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए।



